अधेड़ की गला दबाकर हत्‍या, दो आरोप‍ित ग‍िरफ्तार

Must Read

बालोद (आधार स्तंभ) :  ज‍िले के अर्जुंदा थानांतर्गत एक अधेड़ का गला दबाकर हत्‍या करने के मामले में पुल‍िस ने दो आरोप‍ितों को ग‍िरफ्तार किया है। दोनों आरोप‍ितों ने पूछताछ में हत्‍या करना स्‍वीकार कर ल‍िया है।पुल‍िस हत्‍या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

पुल‍िस ने शनिवार की देर शाम खुलासा करते हुए बताया कि 50 वर्षीय दुखुराम मरकाम जो कि कबाड़ी का काम करता है। शुक्रवार 22 नवंबर को उसने दो व्यक्ति पर साइकिल चोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों व्यक्ति आक्रोश में आकर दुखुराम को सुनसान जगह पर गला दबाकर हत्या कर सड़क किनारे फेंक दिया। इसकी जानकारी शनिवार की सुबह लगते ही बालोद एसपी सहित पुलिस के तमाम आलाधिकारियों ने घटना स्थल पर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और 5 घंटे के भीतर हत्या के मामले में अर्जुन्दा निवासी राजाबाबू और रोहित को गिरफ्तार कर लिया है।

पूछताछ में लोगों से पता चला कि मृतक दुखुराम मरकाम पिता स्व.करिया मरकाम (देवार) उम्र 50 वर्ष ग्राम बासिन का रहने वाला था, जो कबाड़ का लोहा, प्लास्टिक फेरी का काम करता था। 22 नवंबर को कबाड़ का लोहा, प्लास्टिक को इकट्ठा करके अर्जुन्दा में बेचकर अपने घर ग्राम बासीन वापस जा रहा था, उसी दौरान जंगल में सूनसान स्‍थान पर हत्‍या कर दी गई। सूचना के आधार पर अर्जुन्दा में मृतक से मिलने वाले लोगों से पूछताछ किया गया। संदेह के आधार पर अर्जुन्दा के देवार डेरा में रहने वाले राजाबाबू, रोहित मरकाम को अलग-अलग कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा कबाड़ बेचने के दौरान मृतक के द्वारा मेरी साइकि‍ल चोरी किये हो कहने पर आपस में झगड़ा हुआ था। इसी बात से आरोपि‍तगण काफी आक्रोशित थे। मृतक अर्जुन्दा से अपने घर ग्राम बासीन जा रहा था इसी बीच आरोपि‍तगण अक्रोशित होकर दुखुराम का पीछा कर ग्राम बोरगहन से परसवानी जाने के मार्ग सुनसान जगह पर उसे अकेला पाकर उसका गला घोटकर हत्या करना कबूल किया है, जिस पर अपराध कायम कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

Latest News

बिजली कंपनी की लापरवाही से गई ग्रामीण की जान, हाई कोर्ट ने बढ़ाई मुआवजा राशि

बिलासपुर (आधार स्तंभ) :  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने करंट हादसे में मृतक के परिवार को मुआवजे की राशि बढ़ाकर...

More Articles Like This

- Advertisement -