- एनडीपीएस दवाईयों के विक्रय बिलों का नियमानुसार नहीं मिला रिकार्ड
- अनियमितताओं के कारण दोनों फर्मों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर की गई निलंबन की कार्यवाही
रायगढ़ (आधार स्तंभ) : कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायगढ़ के औषधि निरीक्षकों द्वारा उनको आबंटित कार्यक्षेत्र अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में स्थित मेडिकल स्टोरों का नियमित सतत जॉच एवं निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत बीते अक्टूबर माह में नियमित निरीक्षण के दौरान 54 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान रायगढ़ के अशर्फी देवी महिला चिकित्सालय के सामने ऑल इज वेल मेडिकल स्टोर एवं सावित्री नगर रायगढ़ स्थित खुशबु मेडिकल स्टोर में अनियमितता पाये जाने पर एनडीपीएस (नारकोटिक)दवाईयों के क्रय-विक्रय बिल मांगे गए। दोनों मेडिकल स्टोर द्वारा एनडीपीएस दवाईयों के विक्रय बिलों का रिकार्ड नियमानुसार नहीं पाया गया एवं एनडीपीएस दवाईयों का विक्रय नियमानुसार नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप अनियमितताओं के कारण दोनों फर्मों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया था, उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट न होने पर उक्त दोनों मेडिकल को 10 एवं 15 दिवसों हेतु निलंबन की कार्यवाही की गई तथा भविष्य में अनियमितताएं पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। औषधि प्रशासन द्वारा एनडीपीएस दवाईयों के विक्रय पर निरंतर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा क्रय- विक्रय बिलों का सत्यापन नियमित रूप से किया जा रहा है ताकि नशीली दवाईयों के अनुचित क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जा सके।