रायपुर (आधार स्तंभ) : केस वापस नहीं लेने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दी जा रही है। शिकायत पत्र में लिखा, मैं रोहित सिंह तोमर एवं योगेश सित्ता के विरूद्ध धाना गुढ़ियारी में इस आशय से रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उनसे पेसौ की आवश्यकता होने पर 03 वर्ष पूर्व रोहित सिंह तोमर से उधार लिया था । उक्त रकम कौ पूरा पटा चुका हूँ। ब्याज का पैसा बकाया है यह कहकर तीन माह पूर्व योगेश सिन्हा एवं उसके साथी घर आये।रोहित तौमर बात करेगा कहकर बुलाया। जिसपर मैनें कहा कि रोहित तोमर को बात करनी है तो वो यहां आये। तब उसके साथी ने उसे बुलाकर मुझसे एवं बच्चे एवं पत्नी के साथ गाली-गलौंच कर मुझे पिस्टल दिखाकर नीले रंग की कार में जबरदस्ती ले गया । एवं चंगोराभाठा में बंधक बनाकर मुझसे 4 चैक एवं स्टॉम्प में दबावपूर्वक हस्ताक्षर कराये तथा मेरे द्वारा एच, डीएफ. सी. बैंक में रखे सोना को पैसा देकर छुड़वाकर सोना स्वयं रख लिया। इसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा थाना गुंढ़ियारी में दर्ज कराई गई थी। जिसका अपराध क्रमांक- 110 / 2024 के तहत से अपराध धारा-294, 328, 506 (बीं), 342, 365, 384, 34 भा0द0वि० एवं धारा -04 छ.ग. साहूकार अधिनियम 2014 के तहत पंजीबद्ध किया ।
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