बरपाली(आधार स्तंभ) : ग्राम पंचायत बरपाली के पूर्व सरपंच को एस डी एम कोरबा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी। आर सी सी नाली के अग्रिम राशि को करना होगा वापस, नहीं तो हो सकती है गिरफ्तारी।
ज्ञात हो कि बरपाली पंचायत में सत्र 2018 में बस स्टैंड से रेलवे फाटक (हंस राम यादव के घर) तक आर सी सी नाली निर्माण हेतु जिला खनिज न्यास मद से 18 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था। जिसमें तत्कालीन सरपंच गोविंद नारायण सिंह द्वारा 4 लाख रुपये का अग्रिम राशि निकाल लिया गया था किंतु उक्त नाली का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया। अपने पूरे कार्यकाल खत्म होने तक तत्कालीन सरपंच द्वारा उक्त नाली का न तो निर्माण प्रारम्भ किया गया और न ही निकाली गई अग्रिम राशि वापस किया गया।
जनवरी 2022 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी करतला द्वारा उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा को धारा 92 की कार्यवाही हेतु एक पत्र जारी किया गया था। किन्तु उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। जिसकी वजह से आज तक बरपाली वासी उक्त नाली निर्माण से वंचित रहे।
कुछ दिनों पूर्व आधार स्तम्भ द्वारा उक्त मामले में संज्ञान लेते हुए प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी। खबर लगने के बाद प्रशासन अपनी कुम्भकरणीय नींद से जागी और फिर तत्कालीन सरपंच गोविंद नारायण सिंह को धारा 92 के तहत कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में प्रशासन द्वारा तत्कालीन सरपंच को कारण बताते हुए आहरित अग्रिम राशि( चार लाख) को वापस जमा करने हेतु कहा गया है निर्धारित समय में पैसा जमा न करने की स्थिति में गिरफ्तारी कार्यवाही भी की जा सकती है।