चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं बकायेदार,कलेक्टर ने बकायादारों की सूची सौंपी

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बिलासपुर(आधार स्तंभ) :  अंत्यावसायी विकास समिति के बकायेदार हितग्राही स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। उन्हें समिति से लिये गये ऋण को चुक्ता करना होगा। इसके बाद समिति से एनओसी लेकर नामांकन फार्म भरने के दौरान जमा कराना होगा। अन्यथा उनका नाम निर्देशन पत्र रद्द भी हो सकता है। कलेक्टर ने ऐसे बकायादारों की सूची निगम आयुक्त, नगरीय निकायों के सीएमओ और जनपद पंचायतों के सीईओ को भेज दी है। नामांकन के दौरान उनके फार्मों पर निगाह रखने के निर्देश दिए हैं।

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उल्लेखनीय है कि अन्य. योग्यताओं के साथ चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के उपर सरकारी टैक्स अथवा लोन का बकाया नहीं होने चाहिए। अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले में 1850 बकायादार हितग्राही हैं। उनके द्वारा लोन राशि पटाने में रूचि नहीं ली जा रही है। लगभग 20-25 साल से वे लोन नहीं पटा रहे हैं। लगभग 10 करोड़ की राशि उनसे वसूली करना है। उन्होंने बताया कि इनमें अकेले बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के 1108 हितग्राही हैं। इसके अलावा मल्हार नगर पंचायत से दो, तखतपुर नपा से 5, बिल्हा से 3, कोटा से 28 तथा रतनपुर से 15 लोगों का नाम बकायादारों की सूची में शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत बिल्हा के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों से 115, तखतपुर जन पंचायत से 64, जनपद पंचायत कोटा से 52 तथा जनपद पंचायत मस्तुरी से 458 बकायादारों के नाम शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगारों को अत्यंत किफायती ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिए आसान ऋण दिया जाता है। बावजूद इसके ऋण पटाने में आनाकानी की जाती रही है।

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