दीवाल में विज्ञापन छापने के नाम पर ठगी करने वाले धारा 420 भादवि के आरोपी को किया गया गिरफ्तार

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कोरबा (आधार स्तंभ) : प्रार्थी रामभवन सिंह खुसरो पिता समेलाल खुसरो उम्र 40 वर्ष निवासी तेलसरा चौकी चैतमा थाना पाली जिला कोरबा छ.ग. चौकी उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 21.02.2024 दिन बुधवार समय 10:34 बजे पेड्रारोड बस्तीबगरा रोड से कार में एक व्यक्ति आकर अपना नाम अमरजीत सिंह सलूजा निवासी रायपुर बताया जो घर के पास आकर मकान के दीवाल में नेहा एंड लव का विज्ञापन छापने से प्रति माह 6000/- रूपये मिलेगा बोलकर नेहा एंड लव बेंचने हेतु 04 कार्टून नेहा एंड लव छोडकर 26500/- रूपये पेमेंट कर दो कहने पर अपने से गूगल पे के माध्यम से अमरजीत सिंह सलूजा के मोबाईल नंबर में दिनांक 21.02.2024 के 10:34 बजे सामने ही 26500/- रूपये ट्रांसफर किया था।

नेहा एंड लव की विज्ञापन दिवार में छपवाने के नाम पर 26500/- रूपये का पैसा लेकर ठगी किया है कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूध धारा 420 भा.द.वि. का अपराध कायम कर आरोपी अमरजीत सिंह सलूजा पिता स्व.लाभसिंह सलूजा उम्र 57 वर्ष निवासी मकान नं.399 गली नं.02 सिंधी कालोनी तेलीबांधा रायपुर थाना तेलीबांधा जिला रायपुर (छ0ग0) को गिरफ्तार किया गया।
ज्ञात हो कि आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 145/2024 धारा 420 भादवि के तहत थाना रतनपुर ज़िला बिलासपुर में भी 420 का अपराध पंजीबद्ध है।

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