पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पार्षद व पिता पर जुर्म दर्ज

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कोरबा(आधार स्तंभ) : पशु क्रूरता करने व जान की धमकी देने के आरोप में एक पार्षद व उसके पिता पर जुर्म दर्ज कर लिया गया है।

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घटना दिनांक 23 अप्रेल को दोपहर करीब 1 बजे कटघोरा थाना अंतर्गत ग्राम बिन्झपुर में नदी के किनारे दुकालु राम केंवट एवं उसके पुत्र संतोष कुमार केंवट द्वारा लगभग 150 गौवंश जिसमें अधिकतर नंदी थे, उन्हें क्रूरतापूर्वक मारते-पीटते भूखा-प्यासा तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था।

गौ सेवकों के द्वारा पूछने पर उनके द्वारा कहा गया कि- हमारा है, हम कुछ भी करें मारें-पीटें हमारा अधिकार है। हमसे से बहस करोगे तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। जानकारी के अनुसार दुकालू केंवट के पास मवेशी व्यापार का लाईसेंस है, जो कि अवैध रूप से गौवंश खरीदी-बिक्री भी आड़ में तस्करों को सीधे-सीधे बेच रहा और यह कृत्य गौसेवा आयोग के नियम के विरूद्ध है। ऐसे झूठ के बल पर गौवंश की तस्करी करने वाले दुकालू केंवट व पुत्र संतोष केंवट जो कि पेशे से जनप्रतिनिधी वार्ड क्र.-05 छुरी नगर पंचायत का पार्षद है व जिसके द्वारा गौवंश पर क्रूरता किया गया है, के विरुद्ध रिपोर्टकर्ता मेघा चौहान, निवासी ढोढ़ीपारा के आवेदन/रिपोर्ट पर दुकालू राम केंवट , संतोष केंवट के विरुद्ध धमकाने पर धारा 34 , 506 व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कटघोरा पुलिस विवेचना कर रही है।

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