प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कटघोरा द्वारा निर्णय, आरोपी पति को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Must Read

 

- Advertisement -

कोरबा पाली (आधार स्तंभ) : ज्ञात हो कि घटना दिनांक 16/07/2021 करीब रात्रि 7-8 बजे लोढी बहरा मातिन अंतर्गत थाना बांगो का है जिसके अनुसार प्रार्थी शिवकुमार ने दिनांक 18/07/2021 थाना बांगो में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका जीजा सुदंरलाल कोल उसकी बहन नंदकुमारी को घरेलू बात को लेकर उसके पेट को लात, मुक्का से मारा। घटना से पहले नंदकुमारी का नसबंदी ऑपरेशन हुआ था जिससे ईलाज के दौरान उसकी बहन नंदकुमारी की मृत्यु हो गई। मृतिका के पुत्र आदित्य कुमार ने बताया कि दिनांक 16/07/2021 की शाम को 5-6 बजे वह अपने भैया के यहां टीवी देख रहा था तभी एक लड़का आकर बताया कि उसकी मां नंदकुमारी को उसके पापा सुदंर लाल मार रहा है तब वह अपने घर आया और देखा कि उसके पिता आरोपी सुदंरलाल मृतिका नंदकुमारी के पेट में हाथ, मुक्का और लात से मार रहा था। नंदकुमारी बचाव-बचाव बोल रही थी घटना के बाद मृतिका नंदकुमारी अपने पड़ोसी के घर चली गई वहां अपने पड़ोसी को बतायी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है वह चल फिर नही पा रही है तब आरोपी ने अपने छोटे बहनोई जय कुमार ग्राम खडगंवा जिला कोरिया को बताया और जय कुमार को लोढी बहरा मातिन जाकर मृतिका नंदकुमारी का ईलाज कराने बोला।

अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा अशोक आनंद ने बताया कि दिनांक 17/07/2021 को जय कुमार मृतिका नंदकुमारी को ईलाज कराने अपने गांव खडगंवा ले गया वहां पर मृतिका नंदकुमारी के पेट में असहनीय दर्द होने से नंदकुमारी को बुलेरा गाड़ी की व्यवस्था कर ईलाज हेतु बिलासपुर रात को ले जा रहे थे तब कटघोरा पहुंचने के पहले रास्ते में दिनांक 18/07/2021 को रात्रि करीब 1:30 बजे नंदकुमारी की मृत्यु हो गई। प्रार्थी के सूचना के आधार पर आरोपी सुदंरलाल कोल के विरूद्ध थाना बांगो द्वारा अप० कं. 137/2021 अंतर्गत धारा 302 भा.द.वि. का मामला दर्ज किया गया। विवेचना पश्चात् मामला विचारण हेतु प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा को प्राप्त हुआ जिसके विचारण माननीय पीठासीन अधिकारी श्रीमती मधु तिवारी ने पाया कि मृतिका की मृत्यु पेट में लगे चोंट के कारण हुआ था किन्तु आरोपी सुदंरलाल कोल के द्वारा अपनी पत्नी नंदकुमारी कोल को बचाने की दृष्टि से उसे खडगंवा तथा बाद में बिलासपुर ईलाज हेतु ले जा रहा था इस आधार पर माननीय न्यायालय ने धारा 302 भादवि को परिवर्तित कर आरोपी को धारा 304 भाग दो भादवि के अपराध के लिए दण्डित करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक श्री अशोक आनंद ने किया जिसमें उसने डॉ० के द्वारा दिये गये साक्ष्य तथा प्रार्थी द्वारा किये गये रिपोर्ट एवं साक्ष्य को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहने पर आरोपी सजा पाने का भागीदार बना

Latest News

200 करोड़ के फोरलेन से भी लोगों को राहत नहीं, अधूरे काम से आफत

कोरबा (आधार स्तंभ) :  एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के द्वारा 200 करोड़ रुपए देने के साथ इमलीछापर से तरदा तक...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -