*बाल विवाह पर रोकथाम जरूरी ग्राम सभा का आयोजन आज
कोरबा (आधार स्तंभ) : कलेक्टर अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 नवंबर को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम सभा में बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने की भी शपथ ली जायेगी।
महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती रेणु प्रकाश ने बताया कि बाल विवाह के रोकथाम के लिए जागरूकता आवश्यक है। ग्राम सभा में बताया जाये कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह करना, करवाना, सहायता करना, बाल विवाह को बढ़ावा देना उसकी अनुमति देना अथवा बाल विवाह में सम्मिलित होना भी अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
बाल विवाह के दुष्परिणाम -शिक्षा का अभाव, मानसिक विकास में रूकावट, शारीरिक दुर्बलता, समय पूर्व गर्भावस्था, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि।
बाल विवाह न हो इस हेतु सभी गणमान्य नागरिकों, समाज प्रमुखों, धार्मिक व वैवाहिक अनुष्ठान को सम्पन्न कराने वाले धार्मिक सेवा प्रदाता, टेंट हाउस, डी.जे., बैण्डबाजा, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों तथा सभी नागरिकों से अपील किया जाये कि बिना आयु प्रमाण पत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में सेवाएं न प्रदान करें। बाल विवाह पर प्रभावी रोक के लिए सभी अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त किया जा सके और बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।
बाल विवाह की सूचना मिले तो क्या करें –यदि आपके आस पास कोई बाल विवाह कराये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उसे रोके। बाल विवाह की सूचना जिला प्रशासन, पुलिस तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को दें। बाल विवाह की सूचना व शिकायत के लिए चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 अथवा 112 को दें।