बिलासपुर (आधार स्तंभ) : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.11.2024 को प्रार्थीया ने थाना सरकंडा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी रंजीता कुमार निवासी उड़ीसा से मोबाइल के माध्यम से जान पहचान हुआ था। दिनांक 15.04.2022 को आरोपी रंजीता कुमार गौड़ा पिता भांजा किशोर गौड़ा उम्र 20 वर्ष पता बडापड़ा थाना भांजा नगर जिला गंजम उड़ीसा, ने पीड़िता को साईं अनंत होटल मोपका मे बुला कर शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया। रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1408/2024 धारा 376(2)(N) भा द वि कायम कर विवेचना मे लिया गया | आरोपी के पतासाजी के दौरान आरोपी के द्वारा पीड़िता को फोन कर बताया गया कि वह गिरफ्तारी के डर से विशाखापट्नम से मुंबई जा रहा है और वहां से दुबई भाग जायेगा। वरिष्ठ अधिकिारियो को तत्काल अवगत कराया गया, जिनके द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। परिपालन में पुलिस सहायता केंद्र मोपका प्रभारी उपनिरीशक रामनरेश यादव, आरक्षक दीपक खांडेकर के द्वारा मुंबई जा कर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने से आरोपी रंजीता कुमार गौड़ा को अभिरक्षा मे लेकर मोपका वापस आये। आरोपी से पूछताछ किया गया जो बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट के बाद से भाग कर दुबई जाने का योजना बनाया था। उड़ीसा से दुबई का जाने का पासपोर्ट व वीजा तैयार करवाकर विशाखापट्नम से मुंबई आया और दिनांक 28.11.2024 को दुबई जाने वाला था। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस कार्यवाही में साइबर सेल का विशेष योगदान रहा।