बेदखली आदेश के ढाई साल बाद भी नहीं हटाया था बेजा कब्जा
उरगा(आधार स्तंभ) : राजस्व अमले ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उरगा में पंचायत भवन के सामने शासकीय जमीन पर वर्षों से किए गए अतिक्रमण को ढहाने की कार्रवाई की। इस अतिक्रमण को हटाने के संबंध में पूर्व में आदेश दिया गया था किन्तु अतिक्रमणकारियों के द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा था।
तहसील व ग्राम उरगा स्थित धरसा मद की शासकीय भूमि खसरा नंबर- 438/1 रकबा 0.283 हेक्टेयर में से 0.03 डिसमिल भूमि पर मो. हफीज खान अली उर्फ अली पिता नजीर अली के द्वारा अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कराया गया था। उक्त मामले में वर्ष 2018-19 में न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार कोरबा के न्यायालय में राजस्व प्रकरण छग शासन बनाम मो. हफीज खान विचाराधीन था। प्रकरण में छग भू राजस्व संहिता की धारा 248 (1) के तहत 5 हजार रुपए अर्थदण्ड आरोपित करते हुए अतिक्रमित भूमि से मो. हफीज खान को बेदखल करने का आदेश 31 अगस्त 2021 को पारित किया गया। बेदखली आदेश की तामिली होने के बाद भी इसका पालन नहीं किया गया। तत्संबंध में पुन: बेदखली आदेश जारी कर 16 जनवरी 2024 से पूर्व कब्जा स्वयं हटा लेने का निर्देश जारी किया गया किंतु इस पर भी कोई कार्रवाई न होने से आज राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को जेसीबी के जरिए कार्रवाई करते हुए ढहा दिया।
इस मौके पर कोरबा तहसीलदार मनीष देव् साहू, अतिरिक्त तहसीलदार अमित कुमार केरकेट्टा, राजस्व निरीक्षक राजेश चौहान एवं हल्का पटवारी सूरज कुमार निराला उपस्थित थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे।
उधर दूसरी तरफ उरगा में ही हाउसिंग बोर्ड कालोनी क्षेत्र की रिक्त भूमि पर हो रहे धड़ाधड़ अतिक्रमण की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई संबंधितों पर नहीं हुई है। यहां सरकारी जमीन कौड़ियों के मोल बेचने का काम कुछ पंचायत प्रतिनिधि ने किया है। पिछले दिनों इसकी शिकायत भी हुई है किंतु कार्रवाई का इंतजार है कि कब इस पर जेसीबी चलाकर सरकारी जमीन को मुक्त किया जाएगा।