कोरबा(आधार स्तंभ) : रेलवे लाइन का काम कर रही कंपनी के बैचिंग प्लांट के लिए भेजे गए सीमेंट की 600 बोरियों में से 400 बोरियों की चोरी करवाकर बेचने के मामले में पुलिस ने कंपनी के सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर और साइट इंचार्ज सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के सहयोग से कंपनी का सीमेंट चोरी करवा कर बेचा गया था लेकिन गांव से ही मुखबिरी हो गई।
मामले का प्रार्थी संकेत गुरू पिता विनय गुरू आर.पी. नगर कोरबा में रहता है और Zetwerk कंपनी में स्टोर आफिसर कार्यरत है। उक्त कंपनी रेलवे लाईन का काम कर रही है। कंपनी का ग्राम देवगांव में बेंचिग प्लांट संचालित है जिसका संचालन फर्म यश कंस्ट्रक्शन (डिम्पल सिंगला) के द्वारा किया जा रहा है। कम्पनी में सुपरवाईजर बालेन्द्रर सिंह, साइट इंचार्ज भूपेन्द्र सूर्यवंशी और साइट इंजीनियर सन्नी कुमार तीनों प्लांट का काम देखते हैं। दिनांक 30.10.2024 को एक ट्रक में 600 बैग सीमेंट को लोड कर बेचिंग प्लांट देवगांव भेजवाया गया था। रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पता चला कि प्लांट के पास के गांव में प्लांट में उपयोग किये जाने वाले सीमेंट को बेचा गया है, तब कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बता कर उनके निर्देश पर 31.10.2024 के सुबह 10 बजे बेचिंग प्लांट जाकर सीमेंट की गिनती करवाया तो 400 बैग सीमेंट कम होना पाया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेचिंग प्लांट से 400 बैग सीमेंट अल्ट्रा टेक OPC 43 को चोरी कर लिया गया है जिसका कुल कीमत लगभग 1 लाख 80 हजार हजार रूपये है। संकेत गुरू की रिपोर्ट पर दीपका पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2)-BNS के तहत जुर्म दर्ज कर बताये गए स्थान पर दबिश दी। थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने सूचनाओं के आधार पर स्टाफ टीम की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर सीमेंट बरामद कर लिया है। वारदात में प्रयुक्त दोनों ट्रेक्टर वाहन को भी जप्त किया गया है। कुल 09 आरोपियों (1) शरण सिंह मरावी पिता स्व. दलपत सिंह 60 देवगांव, (2) कलेश्वर ओरकेरा पिता महिपाल सिंह 24 वर्ष देवगांव दीपका, (3) लक्षण सिंह पिता घासी राम 58 वर्ष देवगांव,(4) भूपेंद्र कुमार सूर्यवंशी पिता रामकुमार 29 वर्ष पता-जारोंधा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर, (5) रामेश्वर यादव पिता स्व. श्याम लाल यादव 35 वर्ष ग्राम कसाईपली सलिहापारा दीपका,(6) रंजू पुलस्त पिता रामसिंह 21 वर्ष ग्राम देवगांव, दीपका,(7) बालेंदर कनार सिंह पिता विश्वनाथ सिंह ग्राम झाबर राठौर काम्प्लेक्स दीपका,(8) शनि कुमार पिता मनोज कुमार सिंह 22 वर्ष ग्राम झाबर राठौर काम्प्लेक्स थाना दीपका, (9) लाल मन सिंह पिता दिलराज सिंह 36 वर्ष ग्राम फुलझर थाना दीपका पर धारा 303(2), 3(5) BNS के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।