लायसेंसी अहाता खुलने के बाद भी अवैध चखना दुकान संचालित, जनपद सदस्य व अन्य के खिलाफ कलेक्ट्रेट में शिकायत

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बरपाली(आधार स्तंभ) : प्रदेश में सभी मदिरा दुकानों के पास लायसेंसी अहाता खुल चुका है। फिर भी कुछ जगहों पर अवैध चखना दुकान अभी भी संचालित हो रहा है। जबकि सरकारी गाईड लाईन के अनुसार लायसेंसी अहाता के 100 मीटर के अंदर कोई भी चखना दुकान नहीं चला सकता। ऐसा ही एक मामला बरपाली तहसील में देखने को मिला है।

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ज्ञात हो कि आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश भर में पिछले दिनों टेंडर के जरिये लायसेंसी अहाता आबंटित कर दिया गया है। बरपाली तहसील में इसका टेण्डर राहुल पांडे को मिला है जिसके द्वारा चखना दुकान का संचालन प्रारम्भ भी कर दिया गया है। किन्तु शासकीय नियम के अनुसार 100 मीटर के अंदर अन्य कोई दुकान संचालित नहीं होना है उसका परिपालन न तो आबकारी विभाग और न ही तहसीलदार द्वारा कराया जा रहा है। जिसकी लिखित शिकायत राहुल पांडे ने कलेक्टर कोरबा किया है।

राहुल पांडे ने अपने शिकायतपत्र में उल्लेख किया है कि बरपाली के जनपद सदस्य राजू खत्री, कैला बाई, पंचराम के द्वारा उसके अहाता के बगल में ही अवैध रूप से चखना दुकान संचालित किया जा रहा है, जहां पर उनके द्वारा लोगों को बैठाकर शराब भी पिलाया जाता है। जिनको मना करने पर उनके द्वारा राहुल पांडे को धमकी देते हुए कहा जा रहा है कि तुमको जो करना है कर लो हम दुकान बंद नहीं करेंगे।

दो साल पहले से बेदखली का आदेश, तहसीलदार द्वारा नहीं की जा रही कार्यवाही

बरपाली के जनपद सदस्य राजू खत्री द्वारा वर्षों से शराब दुकान के बगल में अवैध चखना दुकान का संचालन किया जा रहा है। जिस पर शिकायत के बाद 1 अप्रैल 2022 को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश जारी कर दिया गया था। किंतु यह आदेश सिर्फ फ़ाइल में ही सिमट कर रह गया। आज पर्यन्त तक उक्त आदेश पर पालन नहीं कराया गया, आज भी राजू खत्री का कब्जा बरकरार है। उक्त तहसीलदार के बाद कई तहसीलदार बरपाली तहसील में पदस्थ हुए जिनके संज्ञान में सारी जानकारी होते हुए भी किसी के द्वारा उक्त आदेश के परिपालन कराने पर रुची नहीं ली गई।

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