सक्ती (आधार स्तंभ) : नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को ध्यान में रखते हुए सक्ती शहर में आने वाले भारी वाहनों का प्रवेश निषेध किया किया गया है जिससे भारी वाहनों के कारण होने वाले दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। चूंकि अक्टूबर माह में कई महत्वपूर्ण त्योहार होना है। जिस कारण से सक्ती शहर में आम जनता का भीड़ बना रहता है जिसे ध्यान में रखते हुए यह निषेध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती द्वारा जारी आदेश के तहत लगाया गया है। अतः सक्ती शहर की ओर आने वाले मार्गों से 13 अक्टूबर तक के लिए भारी वाहनों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निषेध किया गया है। इसके साथ ही व्यापारी वर्ग के हितों को ध्यान रखते हुए उक्त समयावधि में रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर छूट प्रदान किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।