सक्ती-डभरा(आधार स्तंभ) : सक्ती जिले की थाना डभरा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए धारा 296,351 (2)115(2),117 (2), 109 (1) बी.एन.एस.के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी यशवंत मैत्री पिता टार सिंह मैत्री उम्र 21 वर्ष साकिन पुरेनाबुढा थाना डभरा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक घटना 06.07.2024 आहत लोकेश्वर उर्फ राजा मैत्री साकिन पुरेना बुढा को चोट ग्रस्त हालत मे फागु निवासी बोहारडीह के बेहोश हालत में पड़ा है कि जिसे ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराये हैं। इस रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 261/2024 धारा 296,351 (2),115 (2), बी.एन.एस. कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान आहत का डाक्टर द्वारा उचित समय पर ईलाज नहीं मिलने पर मृत्यु होने की संभावना थी लेख किये है डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर धारा 117(2), 109 (1) बी.एन.एस जोड़ी गई है। प्रकरण मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय रमा पटेल (रा.पु.से.), एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चंद्रपुर / डभरा अंजली गुप्ता (रा.पु.से) द्वारा गंभीर अपराधो का त्वरित निराकरण करने का कड़ी निर्देश प्राप्त होने पर आरोपी कृष्णा मैत्री पिता लालाराम मैत्री उम्र 19 वर्ष साकिन बोहारडीह थाना डभरा को हिरासत में लेकर कडाई से पूछताछ करने पर लोकेश्वर उर्फ राजा मैत्री के सिर में जान सहित मारने के नियत डंण्डा से उसके सिर मे मारकर लहु लुहान करना तथा किशन मैत्री को घटना के बारे बताने पर जान से मारने की धमकी दिया हू कहकर अपराध स्वीकार करने पर दिनांक 01.10.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमाण्ड पेश किया गया है।