कोरबा (आधार स्तंभ) : एसेसरीज की दुकान से खरीदा गया वैक्यूम क्लीनर खराब होने की बात कहते हुए ग्राहक ने वापस करना चाहा और दुकानदार उसे सही बताता रहा। सामान वापस करने की बात को लेकर ग्राहक और व्यवसायी के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते मामला खून-खराबा तक पहुंच गया।
जानकारी के अनुसार टीपी नगर में विजया टॉकिज के पास कृष्णा कार एसेसरीज की दुकान है जहां कार संबंधी सामान बेचे जाते हैं। सिविल लाईन थाना अंतर्गत ग्राम गोढ़ी निवासी दुरंतक प्रकाश पिता रामलाल मार्तंड 27 वर्ष 18 जुलाई को उक्त दुकान में खरीदारी करने पहुंचा। परफ्यूम और वैक्यूम क्लीनर खरीद कर घर गया तो सामान खराब पाया। दोपहर करीब 3 बजे वैक्यूम क्लीनर को वापस करने दुकान पहुंचा और दूसरा वैक्यूम क्लीनर मांगा तब दुकान संचालक के द्वारा वापस करने से इंकार कर दिया गया। उक्त सामान का बिल भी उसने नहीं दिया था और जब सामान की कीमत से 50-100 रुपए कम कर पैसा वापस कर देने की बात ग्राहक ने की तो गाली-गलौज कर संचालक के भतीजे ने धक्का-मुक्की करते हुए लोहे के पेचकस से सिर पर प्राणघातक हमला कर दिया और लात-घूसों से मारपीट करने लगे। संचालक और भतीजे सहित पांच अन्य लोगों ने रॉड-डंडे से मारपीट किया। आसपास के लोगों ने पुलिस को फोन कर सूचना दी और पुलिस पहुंची तो उसकी जान बची। 2 हजार रुपए कीमती वैक्यूम क्लीनर को भी छीन लिया गया। सिविल लाईन पुलिस ने दुकान संचालक, भतीजा व पांच अन्य के विरुद्ध धारा 115 (2), 191(2), 296, 351 (2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है।
ग्राहक ने व्यवसायी पुत्र पर चलाया चाकू
दूसरी तरफ कृष्णा कार डेकोर के संचालक रसिक लाल अग्रवाल ने दुरंतक प्रकाश के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया है कि सुबह 12 से 1 बजे के बीच उसके द्वारा वैक्यूम क्लीनर खरीदा गया। दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच वापस करने आया जबकि सामान में कोई खराबी नहीं थी और वह अच्छे से काम कर रहा था, उसकी गाड़ी में कोई खराबी थी, जिसके कारण वैक्यूम क्लीनर नहीं चलने की बात ग्राहक को बताई गई। इस पर ग्राहक आग बबूला होकर गाली-गलौज करने लगा व पास में रखे रसिक लाल के मोबाइल को जमीन पर पटक दिया। पास में रखे टी-पाना, पेचकस से रसिक लाल और उसके लडक़े को मारने लगा व अपने पास रखे चाकू से बेटे शैम्पी गुप्ता की छाती पर वार किया जिससे पिता-पुत्र लहूलुहान हो गए। उसने भविष्य में देख लेने की धमकी भी दी। रसिक लाल की रिपोर्ट पर दुरंतक प्रकाश के विरुद्ध धारा 115 (2), 296, 351 (2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है।