सक्ती। बाराद्वार थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुरा भांठापारा गांव में एक नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (बलात्कार) करने और घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने थाना बाराद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही मोहित रात्रे पिता श्याम लाल रात्रे (उम्र 18 वर्ष 2 माह) ने पहले प्यार और शादी का झांसा देकर उसका विश्वास जीता और फिर दिनांक 21 मार्च 2025 की रात करीब 10 बजे गांव के ललित सतनामी के खेत में और पुनः 13 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे बंशी सतनामी के टूटे हुए घर में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया।
आरोपी ने पीड़िता को इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव, तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री मनीष कुंवर के निर्देशन में जांच प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहित रात्रे को 18 अप्रैल 2025 को ग्राम रायपुरा भांठापारा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे न्यायिक रिमांड में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस की तत्परता से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हो सकी, जिससे पीड़िता और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।