तमिलनाडु मंत्री की अशोभनीय टिप्पणी पर हाईकोर्ट सख्त, FIR नहीं तो कार्रवाई तय

Must Read

नई दिल्ली।’ मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी से शैव, वैष्णव और सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अश्लील कमेंट करने पर सवाल किया। कोर्ट ने यह जानना चाहा कि तमिलनाडु पुलिस ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है।

हाईकोर्ट पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ 2023 में ली गई रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान जज ने महाधिवक्ता पीएस रमन को बुलाया और पोनमुडी की अश्लील और निंदनीय टिप्पणी पर नाराजगी जताई।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए जज ने कहा कि ऐसा लगता है कि मंत्री ने पूरे होश-ओ-हवाश में ये बातें कही थीं। ऐसा नहीं लगता कि उनकी जुबान फिसली थी जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर पूरे मामले को दरकिनार कर दिया।

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी है कि या तो तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ FIR दर्ज करें या अवमानना ​​का सामना करें। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

Latest News

CAF जवान का अपहरण कर बनाया बंधक, मारपीट कर स्टाम्प पेपर पर कराया हस्ताक्षर, महिला और ड्राइवर गिरफ्तार

दुर्ग(आधार स्तंभ) :  छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF)...

More Articles Like This

- Advertisement -