कोरबा, 22 अप्रैल 2025। कटघोरा तहसील अंतर्गत नवागांव स्थित ओम साई राइस मिल के संचालक गोल्डी जायसवाल के विरुद्ध शासन की बकाया राशि न चुकाने पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा भूमि कुर्की आदेश जारी किया गया है। तहसीलदार, कटघोरा ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ख) एवं 147 (ग) के अंतर्गत की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोल्डी जायसवाल पिता हरप्रसाद जायसवाल द्वारा शासन के पक्ष में देय राशि ₹60,97,377 का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया था। यह राशि मिल संचालन से संबंधित विभिन्न अनियमितताओं और दायित्वों के अंतर्गत देय थी।
कुर्क की गई भूमि का विवरण:
प्रकरण में न्यायालय ने विमला देवी जायसवाल, निवासी ग्राम नवागांव, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) के नाम दर्ज संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया है। नीचे संबंधित भूमि का विवरण प्रस्तुत है:
क्रमांक खसरा नंबर रकबा (हे.)
1 36/1/क/1 0.009
2 36/1/क/2 0.089
3 622/1 0.364
इस आदेश के तहत न्यायालय ने संबंधित भूमि को न बेचने, न बख्शीश देने और न किसी प्रकार से हस्तांतरित अथवा भारयुक्त करने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। साथ ही, आम जनता को भी इस भूमि को किसी भी प्रकार से क्रय करने या प्राप्त करने से मना किया गया है।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं की जाती, तो आगे की संपत्ति जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी।
सूचना के लिए आदेश की प्रति समाचार पत्रों में प्रकाशित
तहसीलदार न्यायालय ने इस आदेश की प्रति को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया है, ताकि यह सूचना जनसाधारण तक पहुंच सके।